केवाइसी नहीं कराने पर पंजीयन होगा निरस्त
सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो जाएंगे
इंदौर। भवन, सड़क आदि निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक जिनका कर्मकार मंडल में पंजीयन है उन्हें ई – केवायसी करवाना अनिवार्य है। केवाईसी नहीं करने वाले समय को का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा जिससे वे शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मंडल की 41वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिन निर्माण श्रमिकों की ई-केवाईसी अभी तक लंबित है, उन्हें आगामी एक माह के भीतर यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।श्रम विभाग के निर्देशों के तहत संबंधित अधिकारियों को 13 जून 2026 तक सभी पंजीकृत श्रमिकों से संपर्क स्थापित कर उनकी ई-केवाईसी निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में लंबित श्रमिकों की जानकारी मंडल के आधिकारिक पोर्टल पर जिला एवं निकाय स्तर के लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। साथ ही यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर भी देखी जा सकती है। सहायक श्रमायुक्त इंदौर ने बताया कि निर्धारित तिथि 13 जून 2026 तक ई-केवाईसी पूर्ण नहीं कराने वाले निर्माण श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार मंडल के पोर्टल से निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लाभकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करें।


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