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बैंकिंग ग्राहकों के लिए खुशखबरी: 1 नवंबर से खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने का मिलेगा विकल्प

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
October 23, 2025
in इंदौर
0

नई दिल्ली: बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा और सुविधाजनक बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, बैंक ग्राहक अब अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी (Nominee) का विकल्प चुन सकेंगे। यह सुविधा 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है।


 

💡 मुख्य बदलाव और नियम

 

यह फैसला बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों के तहत लिया गया है, जिसे 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था।

सुविधा का विवरण लागू नियम
अधिकतम नॉमिनी संख्या चार (4) व्यक्ति
नामांकन का तरीका एक साथ (Simultaneously) या क्रमिक रूप से (Sequentially)
नामांकित व्यक्तियों की हिस्सेदारी जमाकर्ता प्रत्येक नॉमिनी के लिए हिस्सेदारी या पात्रता का प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकते हैं (कुल 100% सुनिश्चित करना होगा)।
सुरक्षित अभिरक्षा/लॉकर केवल क्रमिक नामांकन की ही अनुमति है।
उत्तराधिकार क्रमिक नामांकन में, बाद वाला नामांकित व्यक्ति केवल पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही हकदार होगा।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा:

बयान में कहा गया है कि इन प्रावधानों के कार्यान्वयन से जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही दावा निपटान में निरंतरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

 

🏛️ कानून में शामिल संशोधन

 

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 में कुल पाँच कानूनों—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980—में किए गए कुल 19 संशोधन शामिल हैं।

अधिनियम का उद्देश्य:

  • बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासनिक मानकों को मजबूत करना।
  • बैंकों की ओर से आरबीआई को रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करना।
  • जमाकर्ता और निवेशक संरक्षण को बढ़ाना।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार करना।
  • बेहतर नामांकन सुविधाओं के माध्यम से ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देना।

नोट: बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 2025 के कुछ प्रावधान 1 अगस्त 2025 से पहले ही लागू हो चुके थे, लेकिन एक से अधिक नामांकन की प्रक्रिया अब 1 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू होगी।

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मामला इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक एक का है,  जहां पूर्व पार्षद अग्निहोत्री के पंप पास से सिरपुर माध्यमिक स्कूल से होते हुए कांकड़ जाने वाले मार्ग पर पिछले करीब एक साल से धीमी गति से बन रही पुलिया के लिए रहवासियों ने आज प्रदर्शन किया। 
वार्ड एक के कांग्रेस नेता अनवर खान के साथ बड़ी संख्या में रहवासियों ने पुलिया पर प्रदर्शन कर जल्दी यातायात शुरू करने की मांग की। इस दौरान मौके पर आए ठेकेदार ने कहा कि नगर निगम की भुगतान प्रक्रिया के कारण काम धीमा है। 
नगर निगम ने 25 प्रतिशत राशि का भी भुगतान नहीं किया। निर्माण पूरा करने की अवधि 1 वर्ष है जिसमें अभी 2 माह बाकी है। नगर निगम पैसा दे दे तो जल्दी काम पूरा हो जाएगा।
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पुलिया बनाने के लिए रहवासियों का प्रदर्शन #janhitmedia
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