पार्षद अनवर कादरी की सदस्यता समाप्त, 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक; ‘देश विरोधी गतिविधियों’ में संलिप्तता का आरोप
इंदौर — इंदौर नगर निगम में एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला लिया गया है। पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के मद्देनजर, संभागीय आयुक्त ने उनकी पार्षदी समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही, कादरी को आगामी 5 वर्षों तक किसी भी स्थानीय या अन्य चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
गंभीर आरोप और निर्णय का आधार
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्षद कादरी पर इस कार्यकाल के दौरान कई गंभीर आरोप लगे थे:
- देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना।
- ‘लव जिहाद’ जैसे गंभीर प्रकरणों में फंडिंग करना।
- नगर निगम की छवि धूमिल करना।
महापौर ने बताया कि इन आरोपों में से कई के साक्ष्य सामने आए थे, जिसके कारण शहर के नागरिकों और पार्षदों में उनके विरुद्ध गहरा रोष था।
निगम प्रस्ताव के बाद आयुक्त का फैसला
संभागीय आयुक्त का यह निर्णय नगर निगम के एक प्रस्ताव के आधार पर आया है।
- प्रस्ताव पारित: इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, नगर निगम के पार्षदों ने सभापति के समक्ष दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया था।
- मामला भेजा: इस प्रस्ताव को कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त को भेजा गया था।
- आयुक्त की कार्रवाई: संभागीय आयुक्त ने प्राप्त शिकायतों और दस्तावेजों के गहन अध्ययन के बाद, नियमों के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए यह कड़ा निर्णय लिया।
जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही का कड़ा संदेश
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शहर के नागरिकों ने इस फैसले का व्यापक स्वागत किया है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस फैसले के बाद कहा कि शहर के कई सामाजिक संगठनों ने मध्य प्रदेश शासन और संभागीय आयुक्त का आभार व्यक्त किया है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, “यह निर्णय उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो जनप्रतिनिधि रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। यह कदम जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला है।”
यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक पदों पर रहते हुए किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी या गंभीर आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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