हरदा में प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार 11 से 2 बजे तक करेंगे सुनवाई
हरदा। पिछले जुलाई में हरदा पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चलाने और राह चलते लोगों तथा राजपूत छात्रावास में घुसकर मारपीट करने के मामले में अब शासन ने जांच के आदेश जारी किए हैं। शासन के आदेशानुसार सिवनी मालवा एसडीएम इस प्रकरण की जांच करेंगे। वे पूरे मामले की जांच पड़ताल और साक्षी छूटने के लिए महीने में दो शुक्रवार हरदा प्रशासनिक संकुल में उपस्थित रहेंगे।
नर्मदापुरम् संभाग आयुक्त के.जी. तिवारी द्वारा हरदा शहर में 13 जुलाई 2025 को करणी सेना द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की न्यायिक (मजिस्ट्रियल) जांच के लिये संयुक्त कलेक्टर एवं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आमजन घटना से संबंधित साक्ष्य, कथन अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे जांचकर्ता अधिकारी को कलेक्टर कार्यालय हरदा के कक्ष क्रमांक 29 में प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वयं अथवा अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। ज्ञात हो कि धोखाधड़ी के आरोपी व्यापारी को छोड़ने के बाद हुए विवाद में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा और पुलिस आमने-सामने हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने राजपूत समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया था। उसे मामले में पुलिस इतनी बार-बार हो गई थी की राह चलते लोगों को भी रोक कर मारा और राजपूत छात्रावास में भी घुसकर मारपीट की थी। सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार मांग के बाद अब इस मामले की जांच की जा रही है

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