- नियमों मे किया बदलाव, पढ़ाई के लिए 10 बार और शादी के लिए पांच बार पैसा निकाला सकेंगे खाता धारक

नई दिल्ली। ईपीएफ खाते से पैसा निकालना अब पहले से आसान हुआ है। इसके नियमों में बदलाव करते हुए पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 बार और शादी के लिए पांच बार खाते से पैसा निकाला जा सकेगा। साथ ही एक और बदलाव किया है कि अब बिना कारण बताएं भी पैसा निकाल सकते हैं। यह जानकारी शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडली गाने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब बिना कारण बताएं भी खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। विश्वास योजना में कई तरह की सुविधा दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें सेवा प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने और निकासी नियमों को सरल करने जैसे कदम शामिल हैं।
डिजिटल और ऑटोमेटेड सेवाएँ ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित करने के लिए ईपीएफओ 3.0 परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्लेम सेटलमेंट को तेज करना, सभी प्रक्रियाओं को कागज रहित बनाना और ऑनलाइन निकासी की सुविधा प्रदान करना है। आंशिक निकासी (पार्शियल विड्रॉल) में आसानी: निकासी नियमों को सरल बनाया गया है। अब, केवल तीन श्रेणियों में आंशिक निकासी की अनुमति है:
अब 5 लाख निकाल सकेंगे
डिजिटल सेवा और विश्वास योजना के साथ खाते से विथड्रा की लिमिट भी बढ़ाई है। ईपीएफओ खाते से अब बिना कारण बताएं 5 लाख रुपए तक राशि निकाली जा सकती है। जबकि पहले यह राशि केवल एक लाख रुपए थी।ण बताएं ईपीएफ से पैसा निकाल सकेंगे

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