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पंजाब की AAP विधायिका सर्वजीत कौर माणुके को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 21, 2025
in पंजाब
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चंडीगढ़/लुधियाना: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायिक सर्वजीत कौर माणुके को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एन.आर.आई. अमरजीत कौर की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने विधायिका और उनके परिवार पर उनके घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। एन.आर.आई. अमरजीत कौर द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधायिका माणुके ने जगराओं के हीरा बाग स्थित उनके घर पर कब्जा किया है।

इस मामले को 2023 में विपक्ष ने बड़े पैमाने पर मामला उठाकर विधायिका और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की थी। कोर्ट द्वारा मामला खारिज होने के बाद विधायिका माणुके और उनके परिवार को क्लीन चिट मिलने से हलके के लोगों, समर्थकों और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है

इस अवसर पर विधायिका माणुके ने कहा कि वाहेगुरु के घर में देर है, अंधेर नहीं। कोई कितना भी झूठा प्रचार करे, जीत हमेशा सत्य की होती है। विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सच्चाई सामने लाकर उन्हें न्याय दिलाया है।

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मामला इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक एक का है,  जहां पूर्व पार्षद अग्निहोत्री के पंप पास से सिरपुर माध्यमिक स्कूल से होते हुए कांकड़ जाने वाले मार्ग पर पिछले करीब एक साल से धीमी गति से बन रही पुलिया के लिए रहवासियों ने आज प्रदर्शन किया। 
वार्ड एक के कांग्रेस नेता अनवर खान के साथ बड़ी संख्या में रहवासियों ने पुलिया पर प्रदर्शन कर जल्दी यातायात शुरू करने की मांग की। इस दौरान मौके पर आए ठेकेदार ने कहा कि नगर निगम की भुगतान प्रक्रिया के कारण काम धीमा है। 
नगर निगम ने 25 प्रतिशत राशि का भी भुगतान नहीं किया। निर्माण पूरा करने की अवधि 1 वर्ष है जिसमें अभी 2 माह बाकी है। नगर निगम पैसा दे दे तो जल्दी काम पूरा हो जाएगा।
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पुलिया बनाने के लिए रहवासियों का प्रदर्शन #janhitmedia
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