पटाखा वालो पर इंदौर में कारवाई शुरु

हातोद क्षेत्र में 5 फटाका फैक्ट्री-गोदाम सील
इंदौर। जिले की हातोद तहसील अंतर्गत स्थित फटाका निर्माण एवं भंडारण इकाइयों की विस्फोटक अधिनियम 2008 तथा अन्य निर्धारित विहित प्रावधानों के अनुरूप संचालन संबंधी जांच की गई। जिनमें इस्माइल पिता मो. हुसैन ग्राम हातोद का आतिशबाजी बनाने का स्थल, महमूद पिता इब्राहीम ग्राम हातोद स्थित आतिशबाजी बनाने का स्थल, विनोद कुमार पिता रूपाजी निवासी हातोद का ग्राम फूल कराडिया स्थित आतिशबाजी बनाने और भंडारण स्थल, शेखर पिता कन्हैयालाल निवासी हातोद का ग्राम मिर्जापुर स्थित आतिशबाजी बनाने का स्थल और महमूद पिता इब्राहीम निवासी हातोद का ग्राम हातोद में स्थित फटाखा और आतिशबाजी रखने का भंडारण स्थल की जाँच की गई। निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर इन 5 संस्थानों को सील किये गए।
इन सभी इकाइयों की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुलिस के साथ मौके पर जांच की गई । विस्फोटक अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत इन इकाइयों का संचालन नहीं पाया गया। इस आधार पर इन सभी इकाइयों को सील करने की कार्यवाही कर पंचनामा तैयार किया गया।