आवासीय अनुमति पर बने भवनों में संचालित हो रही थी 16 होटल
महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में नगर निगम ने की कार्रवाई, एक ही दिन में 16 होटल सील किए
इंदौर। शहर के पूर्वी क्षेत्र में रिंग रोड और महालक्ष्मी नगर के आसपास आवासीय भवनों की अनुमति चल रहे होटल पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम में सील कर दिए। भवन अधिकारी ने पूरे क्षेत्र में ऐसे 16 होटल सील किए है, जिनमें आवासीय अनुमति पर व्यवसायिक गतिविधि चल रही थी।

विधायक महेंद्र हार्डिया द्वारा महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में आवासीय अनुमति पर बनी और नियमों के विपरीत संचालित हो रही होटलों पर कार्रवाई की मांग विधानसभा में उठाई गई थी। विधायक द्वारा पूछा गया था कि नगर निगम ने महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, साईं कृपा, राधिका पैलेस और स्कीम नंबर 94 सेक्टर ईबी के कितने भावनों में होटल और हॉस्टल संचालित करने की अनुमति दी है। इसके जवाब में नगर निगम ने विधानसभा में जानकारी दी थी की इस क्षेत्र में एक भी भवन अनुज्ञा होटल संचालित करने के लिए जारी नहीं की गई है। इसी के तहत आज फिर नगर निगम ने बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से लेकर स्कीम नंबर 94 सेक्टर ईबी और वीणा नगर में निर्माण अनुमति के विपरीत चल रही 16 होटलों को सील करने की कार्यवाही की गई। भवन अधिकारी टीना सिसोदिया के नेतृत्व में बुधवार को कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान बीआई सचिन गहलोत सहित भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग और रिमूवल विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।


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