इंदौर/भोपाल: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विभाग ने मोटरयान कर (Tax) और पेनाल्टी के बकाया भुगतान पर 90 प्रतिशत तक की भारी छूट देने का फैसला किया है। यह छूट राज्य शासन की अधिसूचना (दिनांक 12 अगस्त 2025) के तहत दी जा रही है।
क्या है योजना और किसे मिलेगा लाभ?
यह योजना उन वाहन मालिकों के लिए ‘संजीवनी’ समान है, जिनके वाहनों पर लंबा टैक्स बकाया है और वे भारी पेनाल्टी के डर से उसे जमा नहीं कर पा रहे थे। वाहन स्वामी को अपना पुराना वाहन मध्य प्रदेश की किसी प्राधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) केंद्र पर स्क्रैप (नष्ट) कराना होगा। स्क्रैपिंग के बाद यदि बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान 31 मार्च 2026 तक किया जाता है, तो कुल बकाया (टैक्स + पेनाल्टी) पर 90% की छूट मिलेगी। स्क्रैपिंग के बाद मिले ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ (COD) का उपयोग कर नया वाहन खरीदने पर नए वाहन के मोटरयान कर और पंजीयन शुल्क में भी छूट मिलेगी।
ऐसे समझें गणित: ₹50,000 का बकाया, देना होगा सिर्फ ₹5,000
विभाग ने एक उदाहरण के जरिए समझाया है कि यह योजना कितनी फायदेमंद है:
यदि किसी वाहन पर पुराना टैक्स और पेनाल्टी मिलाकर कुल ₹50,000 बकाया है, तो इस योजना के तहत स्क्रैप कराने पर उसे ₹45,000 की छूट मिल जाएगी। वाहन मालिक को केवल ₹5,000 जमा करने होंगे और उसका पूरा हिसाब चुकता हो जाएगा।
अधिकारियों का क्या कहना है?
इंदौर एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि यह योजना पुराने और अनुपयोगी वाहनों से छुटकारा पाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बकायादारों के खिलाफ सख्त वसूली अभियान शुरू करने जा रहा है। इसलिए वाहन स्वामी समय रहते इस एकमुश्त जमा योजना का लाभ उठा लें।


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