कालोनाइजर नरेश और जया खेमलानी के खिलाफ केस दर्ज
इंदौर — इंदौर की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए कालोनाइजर नरेश खेमलानी और उनकी पत्नी जया खेमलानी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित दंपति पर उनके भागीदारों ने ही फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये का गबन करने का गंभीर आरोप लगाया है।
भागीदारों ने दर्ज कराई शिकायत
यह शिकायत मुंबई निवासी राजेश खेमलानी और संगीता खेमलानी द्वारा दर्ज करवाई गई थी।
-
भागीदारी का दावा: पीड़ितों ने अपने बयान में बताया कि दोनों की एनआर इंटरप्राइजेस नामक फर्म में 33.34 प्रतिशत की भागीदारी थी।
-
जमीन का विवरण: इस फर्म की भागीदारी में नैनोद में 1.264 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
-
परियोजना: भागीदारी फर्म द्वारा भूमि स्वामी जया खेमलानी, नरेश खेमलानी, अंशुल खेमलानी, गोकुल सिंह, सीआर इंटरप्राइजेस और मैसर्स ईश्वर एसोसिएट्स के साथ मिलकर विभिन्न सर्वे नंबरों की भूमियों का उपयोग करते हुए मैसर्स ईश्वर एसोसिएट्स से अलग-अलग रजिस्टर्ड विकास अनुबंध किए गए थे, और गोकुलधाम ड्रीम नाम से कॉलोनी का विकास शुरू किया गया था।
करोड़ों के भूखंडों का अवैध सौदा
शिकायतकर्ताओं का मुख्य आरोप यह है कि आरोपित दंपति जया और नरेश खेमलानी ने अपने अन्य भागीदारों को धोखे में रखा।
-
धोखाधड़ी: आरोप है कि जया और नरेश खेमलानी ने स्वयं के हस्ताक्षर से करोड़ों रुपये कीमती 200 से ज्यादा भूखंडों का अवैध रूप से सौदा कर दिया। यह सौदा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से किया गया, जिससे भागीदारों को वित्तीय नुकसान हुआ।
मामले की जांच निरीक्षक विजय सिसोदिया द्वारा की गई, और साक्ष्य पाए जाने के बाद जया और नरेश खेमलानी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से गोकुलधाम ड्रीम कॉलोनी में भूखंड खरीदने वाले ग्राहकों के बीच भी हड़कंप मच गया है।


Users Today : 59
Total Users : 18381
Views Today : 88
Total views : 33678
Who's Online : 3
Server Time : October 21, 2026 1:45 pm