18 से 21 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने दी व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण के साथ त्यौहार की परंपरा भी बनी रहे
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिपावली से पहले देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है। अदालत का यह फैसला प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ त्योहार की परंपरा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
ग्रीन पटाखे दिल्ली NCR में प्रतिबंधित है। पर्यावरण और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह प्रतिबंध लगाया था। लेकिन आगामी दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलने की छूट दी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।
पटाखे की ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी
सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन द्वारा कहा गया कि हमने सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर विचार किया है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री को चिंता है। पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं।
निगरानी भी रहेगी
ग्रीन पटाखे को के विक्रय और जलाने को लेकर कोर्ट ने निगरानी की व्यवस्था करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पेट्रोलिंग टीमें पटाखे बनाने वालों की रेगुलर जांच करेंगी और उनके क्यू आर कोड साइट पर अपलोड करने होंगे।


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