सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जया शेट्टी हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर छोटा राजन की सजा पर लगी रोक हटा दी है. आदेश में कहा गया कि अगर आरोपी अस्थायी जमानत या पैरोल पर है तो उसे सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सवाल पूछते हुए कहा कि चार मामलों में सजा मिलने के बावजूद सजा पर रोक क्यों लगाई गई? इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच का ने की.
दरअसल, 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड मामले के आरोपी छोटा राजन को एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगा दी थी. सीबीआई ने छोटा राजन की जमानत और सजा निलंबन का कड़ा विरोध किया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.


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