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2001 जया शेट्टी हत्याकांड: गैंगस्टर छोटा राजन की सजा पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई

Mangal Singh Rajput by Mangal Singh Rajput
September 17, 2025
in महाराष्ट्र
0

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जया शेट्टी हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर छोटा राजन की सजा पर लगी रोक हटा दी है. आदेश में कहा गया कि अगर आरोपी अस्थायी जमानत या पैरोल पर है तो उसे सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सवाल पूछते हुए कहा कि चार मामलों में सजा मिलने के बावजूद सजा पर रोक क्यों लगाई गई? इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच का ने की.

दरअसल, 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड मामले के आरोपी छोटा राजन को एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगा दी थी. सीबीआई ने छोटा राजन की जमानत और सजा निलंबन का कड़ा विरोध किया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

71 मामलों में से 47 के सबूत नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने बताया कि छोटा राजन के ऊपर लगाए गए अधिकतर मामलों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले है. वकील ने स्पष्ट किया कि छोटा राजन पर 71 केस दर्ज है, लेकिन उनमें से 47 मामले ऐसे हैं जिनको लेकर कोई सबूत नहीं मिला है.

क्या था मामला?

जया शेट्टी मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं. फोन के जरिए छोटा राजन जया शेट्टी से पैसों की मांग करता था, लेकिन जया शेट्टी ने उसे कोई पैसा नहीं दिया. जिसके बाद आरोपी ने साल 2001 में मुंबई के ग्रांट रोड पर जया शेट्टी पर फायरिंग करवाई और उसकी मौत हो गई. हालांकि धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन हत्या के दो महीने पहले ही जया शेट्टी केअनुरोध पर पुलिस सुरक्षा हटा ली गई थी और जिसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

आरोपी पिछले दस साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. इसे 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डॉन छोटा राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्र में जघन्य अपराधों, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के झूठ बोलने तथा  महिला पत्रकार से पुलिस द्वारा मारपीट के मामले सहित कई मुद्दों पर अब अधिवक्ता मुखर हो गए हैं। 
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पटियाला कोर्ट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक सड़क पर पैदल मार्च निकाला और कहा कि अब हम सरकार को प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक संस्था को देश से झूठ नहीं बोलने देंगे।
वकीलों का कहना है कि अब प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक संस्था देश से झूठ बोलती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान देना होगा उन्होंने यह भी कहा की "बेंच को डरने की जरूरत नहीं है बार  उनके साथ है"।  कुल मिलाकर अब भ्रष्टाचार ही नहीं सरकार द्वारा परोसे जा रहे झूठ को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
यह भी कहा कि एक महिला पत्रकार को बुरी तरह मारा गया है, इस तरह की हरकते बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की।  
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दिल्ली में वकीलों का पैदल मार्च, बोले अब झूठ नहीं चलेगा
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