अवैध निर्माणों और कालोनियों को सिर्फ नोटिस , राजस्व का नुकसान और खतरे में नगर नियोजन
ये है अवैध बसाहट के जिम्मेदार – नगर निगम का भवन निरीक्षक, भवन अधिकारी, जोनल अधिकारी, उपयुक्त, अपर आयुक्त, निगमायुक्त, पार्षद और महापौर परिषद सदस्य ( भवन अनुज्ञा/कालोनी सेल प्रभारी) और महापौर
इंदौर। शहरी सीमा में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी की बसाहट रोकने का काम नगर निगम का है, लेकिन अधिकारियों की जानकारी के बावजूद पिछले कई महीनो से अवैध कॉलोनी की बरसात हो रही है लेकिन निगम के जिम्मेदार मुक दर्शक बने हुए हैं। शहर में सैकड़ों अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के काम चल रहे हैं।
ऐसा ही एक मामला नगर निगम के झोन क्रमांक 5 अंतर्गत गौरी नगर के पीछे कान नदी के किनारे पर एक अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है यहां प्लाटों की खरीदी बिक्री के साथ धड़ल्ले से निर्माण भी हो रहे हैं लेकिन नगर निगम के जिम्मेदारों ने सिर्फ 2 बार नोटिस देकर इति श्री कर ली। कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण प्लाट के सौदे और अवैध निर्माण लगातार जारी है। खातीपुरा के सर्वे क्रमांक 507 की जमीन पर पिछले 6 माह से अवैध कॉलोनी रूप ले रही है। लेकिन निगम के जिम्मेदारों ने कार्रवाई नहीं की। बताया जाता है कि यह कॉलोनी कोई जितेंद्र तिवारी काट रहा है। नगर निगम के जिम्मेदारों ने इन्हें माखन पटेल को नोटिस जारी किए हैं, जबकि भूमाफिया से नातेदार निभाई जा रही है।
लगातार हो रहे निर्माण
सर्वे क्रमांक 507 पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में 50-60 निर्माण भी हो गए हैं। किसी ने इकट्ठे प्लॉट लेकर कुछ रो हाऊस भी बनाए हैं। बिना नक्शा परमिशन के दर्जन भर रो हाऊस बनाए गए हैं। जबकि कॉलोनी विकास शुल्क और नक्शा परमिशन शुल्क सहित सबसे ज्यादा नुकसान नगर निगम को है।
कई विभागों को करोड़ों का नुकसान
अवैध कॉलोनी बसाहट के चलते सरकार को डायवर्सन शुल्क, टीएनसीपी का नक्शा फीस, नगर निगम का कालोनी विकास शुल्क सहित अन्य कई तरह की आय का नुकसान होता है।
इसके अलावा सड़क प्रमाणीकरण का लोक निर्माण विभाग, पानी की टंकी और पाइप लाइन के लिए पीएचई और बिजली व्यवस्था का सुपरविजन चार्ज के रूप में विद्युत विभाग को भी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कॉलोनी विकास के बाद नगर निगम को भवन अनुज्ञा के रूप में भी प्रत्येक भूखंड से अच्छी कमाई होती है।


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