आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था. मगर अब सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं?
इनकम टैक्स फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की ओर से लगातार वेबसाइट के स्लो चलने की शिकायतें की जा रही थीं. कई सारी फर्मों में फॉर्म डाउनलोडिंग में दिक्कतों की बात कही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर डेडलाइन को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 तक कर दिया है. हालांकि, अगर आप किसी कारणवश 16 तारीख तक भी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेट पेमेंट के साथ 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर फाइल किया जा सकता है.


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