प्रयागराज में आवारा कुत्तों के आक्रामक होने और इंसान को काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. शासन की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि किसी भी इंसान को पहली बार काटने वाले कुत्ते को 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा. इसके बाद उसके शरीर में एक माइक्रोचिप लगाकर उसे छोड़ दिया जाएगा. इसके बाद कुत्ते ने अगर दोबारा किसी को काटा तो कुत्ते को उम्रकैद की सजा मिलेगी. उसे जीवनभर (एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर) एबीसी सेंटर में बने शेल्टर हाउस में ही रखा जाएगा.
नगर निगम के पशुधन अधिकारी विजय अमृत राज के मुताबिक मुख्य सचिव नगर विकास की ओर से सभी नगर निकायों के लिए यह आदेश जारी किया गया है. जिसे अमल में लाया जा रहा है. मामले में कुत्ता दूसरी बार काटने की घटना को अंजाम देता है, तो उसकी जांच तीन सदस्यीय समिति करेगी. इसमें पशुपालन अधिकारी, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि और एसपीसीए सदस्य शामिल होंगे. समिति यह भी देखेगी कि कहीं कुत्ते को उकसाकर तो हमला नहीं कराया गया. साक्ष मिलने पर ही कुत्ते को उम्रकैद की सजा मिलेगी.


Users Today : 2
Total Users : 17458
Views Today : 2
Total views : 32012
Who's Online : 0
Server Time : September 23, 2026 1:05 am