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वन्य जीव का रेस्क्यू के लिए अनुमति मिलने तक इंतजार करेगी टीमें!

bharti joshi by bharti joshi
November 12, 2025
in इंदौर
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वन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार जारी किये रेस्क्यू को लेकर एक निर्णय लिया गया है कि कोई भी दल सूचना मिलते ही तुरंत जानवरों को बचाने के लिए नहीं जाएगा इससे पहले वह विरिष्ठ अधिकारियों से लिखित अनुमति लेगा। इस आदेश पर एक नई बहस छिड़ गई है। जिसके बाद जंगली जानवरों की जान बचाना तो मुशिकल हो ही गया है इसके साथ ही जिन पर जंगली जानवर हमला कर सकता है उनकी जान बचाया भी मुश्किल हो जाएगा।

आदेश आने का करेगे इंतजार
वन विभाग के मुख्यालय ने वन्य प्राणियों के रेस्क्यू  और संसाधनों से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। इस संबध में इंदौर वन मंडल की बैठक संपन्न हुई। जिसमें वन संरक्षकऔर डीएफओ ने रेस्क्यू को लेकर आदेशों को तुरंत लागू करने के आदेश दिए है। लेकिन इस पर अमल करना आसान नहीं है।

सभी जानकारी देना होगी पहले
यहां तक की कोई जानवर कई लोगों पर हमला भी कर सकता है। इस कोई अफसर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शेडयुल वन के लिए जानवर जैसे बाघ, टाइगर के लिए भी इस नियमों का अनिवार्य़ रूप से पालन किया जाए। इसके साथ ही उन्हें वापर जंगल में छोड़न की भी अनुमति अधिकारियो से लेना होगी।

डैटा बेस होगा तैयार
यहां पर रेस्क्यू के दौरान जानवरों का डेटा तैयार होगा। जिससे भविष्य में इनका रिकॉड वन विभाग के पास रहेगा। राला मंडल टीम को रेस्क्यू की जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में उज्जैन खंडवा, वृत्त में भी टीम जाती है। लेकिन अब राला मंडल की टीम सिर्फ चार जिलो में ही बचाव कार्य करने जाएगी।

वाटसअप पर होगी अनुमति मान्य
यहां मुख्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि वन्यजीव, संरक्षण को लेकर रेस्क्यू पर जाने वाली टीम को वाटसअप पर ही अऩुमति लेना होगी। बाकि औपचारिकता वन मंडल कार्यालय करेगा जिससे बचाब कार्य पूर्ण होने से  बाद रिपोर्ट देना होगी।

Tags: rescuewildlife
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दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्र में जघन्य अपराधों, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के झूठ बोलने तथा  महिला पत्रकार से पुलिस द्वारा मारपीट के मामले सहित कई मुद्दों पर अब अधिवक्ता मुखर हो गए हैं। 
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पटियाला कोर्ट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक सड़क पर पैदल मार्च निकाला और कहा कि अब हम सरकार को प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक संस्था को देश से झूठ नहीं बोलने देंगे।
वकीलों का कहना है कि अब प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक संस्था देश से झूठ बोलती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान देना होगा उन्होंने यह भी कहा की "बेंच को डरने की जरूरत नहीं है बार  उनके साथ है"।  कुल मिलाकर अब भ्रष्टाचार ही नहीं सरकार द्वारा परोसे जा रहे झूठ को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
यह भी कहा कि एक महिला पत्रकार को बुरी तरह मारा गया है, इस तरह की हरकते बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की।  
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दिल्ली में वकीलों का पैदल मार्च, बोले अब झूठ नहीं चलेगा
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