विभिन्न झोन में निरीक्षण कर 1 लाख रुपये से अधिक की चालानी कार्रवाई
इंदौर। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार शहर में वर्षा जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाइयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में निगम के विभिन्न झोन में संबंधित अधिकारियों एवं टीमों द्वारा चिन्हित भवनों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाए जाने तथा फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। निगम द्वारा की गई कार्रवाई के अंतर्गत झोन क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 13 के संगम नगर कमर्शियल क्षेत्र में टीम बेसिक्स द्वारा निरीक्षण किया गया। यहां कोकिला रेस्टोरेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाए जाने पर 5,000 रुपए का स्पॉट फाइन किया गया। इस दौरान झोनल अधिकारी गीत मनोचा, CSI विजय यादव एवं उपयंत्री विवेक गोसर सहित संबंधित अमला उपस्थित रहा। प्रतिष्ठान संचालक को शीघ्र रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की समझाइश दी गई। झोन क्रमांक 12, वार्ड क्रमांक 59 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाए जाने पर CSI शिवेंद्र सिंह सिकरवार एवं उपयंत्री सुष्मिता द्वारा संबंधित भवन पर ₹10,000 की चालानी कार्रवाई की गई। झोन क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 67 के क्षेत्र में भवन निरीक्षण के दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था नहीं पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामी के विरुद्ध ₹5,000 का स्पॉट फाइन किया गया। कार्रवाई के दौरान झोनल अधिकारी राजेश सिंह चौहान, उपयंत्री महेश जोशी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर जोशना सहित संबंधित अमला उपस्थित रहा।
*झोन क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 10 के बाणगंगा मेन रोड क्षेत्र* में रहवासी भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाए जाने पर झोनल अधिकारी श्री विनोद अग्रवाल, ACSI श्री पंकज राठौर एवं सब इंजीनियर श्री चंद्रशेखर यादव द्वारा *₹5,000 का स्पॉट फाइन* किया गया। टीम बेसिक्स द्वारा भवन स्वामी को तत्काल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराने की समझाइश दी गई तथा भविष्य में पुनः चालानी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
*झोन क्रमांक 17, वार्ड क्रमांक 19 एवं 21* में झोनल अधिकारी श्री नरेंद्र कुरील के निर्देशानुसार उपयंत्री श्री सिद्धांत मेहता, उपयंत्री श्री पलाश पंडित, उपयंत्री श्री हिमांशु हाड़ा, CSI श्री देवेंद्र सिंह, टीम HMS एवं अन्य अधिकारियों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा फायर सेफ्टी व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान *सुपर सेम इंडस्ट्रीज, सेक्टर-C पर ₹10,000, विश्वास इंडस्ट्री, सेक्टर-F पर ₹5,000, हरिओम प्लास्टिक, सेक्टर-F पर ₹5,000 तथा विकास ट्रेडर्स, सेक्टर-F पर ₹5,000 की चालानी* कार्रवाई की गई। वहीं वार्ड क्रमांक 21 में तीन रहवासी भवनों पर कुल ₹3,000 की चालानी कार्रवाई की गई। *इस प्रकार उक्त क्षेत्र में कुल ₹28,000 की चालानी* कार्रवाई की गई।
झोन क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 48, 54 एवं 55* में पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वाटर रिचार्ज कार्य एवं फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं किए जाने पर संबंधित भवन/प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध ₹27,000 की चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई सब इंजीनियर हरगोविंद, तुषार वैभव शिवहरे, CSI राजेंद्र बैगा एवं NGO टीम डिवाइन द्वारा की गई। संबंधित भवन स्वामियों को आगामी दो दिवस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं फायर सेफ्टी संबंधी आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त गोपुर चौराहा स्थित मैक्स शोरूम में भी आवश्यक रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था नहीं पाए जाने पर ₹25,000 की चालानी कार्रवाई की गई।

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